उत्तराखंड में राशन कार्ड धारकों को जून में तीन महीने का अग्रिम राशन एक साथ मिलेगा।

केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य में जून से अगस्त तक का राशन पहले ही वितरित किया जाएगा, मानसून और आपदा संभावनाओं को देखते हुए लिया गया निर्णय

देहरादून, विशेष संवाददाता: उत्तराखंड राज्य के 22 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों को जून माह में तीन महीने का राशन एक साथ दिया जाएगा। यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को जारी निर्देशों के बाद लिया गया है। राशन वितरण जून से अगस्त 2025 तक के लिए अग्रिम रूप से किया जाएगा। इस फैसले के पीछे मानसून सीजन के दौरान संभावित प्राकृतिक आपदाओं और मार्ग अवरोध की चिंता प्रमुख कारण बताई गई है।

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केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा 9 मई को जारी पत्र में स्पष्ट किया गया कि बाढ़ या आपदा के कारण आपूर्ति बाधित हो, इसके लिए जून के अंत तक सभी लाभार्थियों तक राशन पहुंचा दिया जाए। इसी कड़ी में उत्तराखंड के खाद्य विभाग ने भी तैयारी शुरू कर दी है। राज्य खाद्य आयुक्त हरिचंद्र सेमवाल ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि सभी गोदामों में पर्याप्त मात्रा में अनाज का भंडारण कर लिया गया है।

कितना और किस प्रकार का मिलेगा राशन ?

  1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत प्रति व्यक्ति को 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 3 रुपये प्रति किलो चावल दिया जाता है। फिलहाल यह राशन निशुल्क मिल रहा है।
  2. राज्य खाद्य योजना (SFSS) के तहत प्रति राशन कार्ड 11 रुपये किलो की दर से 7.5 किलो चावल उपलब्ध कराया जाता है।

राज्य में 12 लाख से ज्यादा कार्डधारक एनएफएसए के अंतर्गत आते हैं, जबकि लगभग 10 लाख कार्डधारक एसएफएसएस के अंतर्गत पंजीकृत हैं। राज्य सरकार के अनुसार, वर्तमान में उत्तराखंड के गोदामों में करीब 17 लाख क्विंटल अनाज मौजूद है, और एफसीआई से जल्द ही 4 लाख क्विंटल गेहूं प्राप्त होने वाला है।

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आपदा प्रबंधन की तैयारी के रूप देखा जा रहा है इस फैसले को

इस फैसले को पाकिस्तान से बढ़ते तनाव और आपदा प्रबंधन की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है। कोरोना काल के दौरान भी सरकार ने लोगों को दो-तीन महीने का राशन एक साथ दिया था। अब इस प्रणाली को फिर से अपनाते हुए जरूरतमंदों को समय पर खाद्यान्न सुनिश्चित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

  • राशन डीलरों के लिए अनाज गोदाम से उठाव की अंतिम तिथि: 31 मई 2025
  • लाभार्थियों को वितरण की अंतिम तिथि: 30 जून 2025

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